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बड़ी ख़बर हत्या के मामले में बड़ा फैसला, 14 लोगों पर दोष सिद्ध ..

बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उक्त किसान को वाराणसी स्थित बीएचयू में भर्ती कराया गया जहां 5 दिसंबर 2015 को इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई

- वर्ष 2015 में हुई थी किसान की हत्या.

- फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-2 द्वारा सुनाया गया फ़ैसला.



बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:वर्ष 2015 में हुई हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए त्वरित न्यायालय द्वितीय श्री वीरेंद्र सिंह की अदालत के द्वारा 14 लोगों को दोषी करार दिया गया है. न्यायालय द्वारा दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी.

मामला धनसोई थाना क्षेत्र के जीवपुर गांव का है जहां 19 नवंबर 2015 को नामजद अभियुक्तों के द्वारा खेत घूमने गए किसान सुभाष सिंह को लाठी-डंडे तथा धारदार हथियार से पीट-पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया गया था. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उक्त किसान को वाराणसी स्थित बीएचयू में भर्ती कराया गया जहां 5 दिसंबर 2015 को इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई.

21 में से 6 आरोपितों को पुलिस ने बताया था निर्दोष

मामले को लेकर मृतक के चचेरे भाई दिनेश कुमार सिंह के द्वारा 21 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने 6 लोगों को निर्दोष करार दिया था. पुलिस द्वारा दी गई अनुसंधान रिपोर्ट के आलोक में विचारण के पश्चात फास्टट्रैक द्वितीय के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह द्वारा 14 लोगों को दोषी करार दिया गया जिसमें मंटू उर्फ़ गौतम सिंह, संतोष सिंह, बुद्धदेव सिंह, जमुना सिंह, हरी मुनी सिंह, राम प्रवेश सिंह, अनिल सिंह, वकील सिंह, कमलापति सिंह, रामजी सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, रामाशंकर सिंह शामिल हैं. वहीं एक अन्य नाबालिग अभियुक्त की सजा पर विचारण हेतु उसे किशोर न्याय परिषद के समक्ष भेज दिया गया है. अन्य सभी दोषी अभियुक्तों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी.

गुरुवार को हुई न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राम कृष्ण चौबे तथा त्रिलोकी मोहन मौजूद रहे. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से राजीव लोचन प्रसाद ने मामले की पैरवी की.























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