Buxar Top News: प्रशासन की कारवाई, जनता को राहत: बिना लाईसेंस के नाबालिग नहीं चला सकेंगे ई-रिक्शा, बड़ी स्कूली बसों के बाज़ार में प्रवेश से रोक का प्रस्ताव ..
मासिक संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए.
- ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर होगा रजिस्ट्रेशन.
- नाबालिग चालकों पर लगेगी लगाम.
- ड्रेस कोड में रहने चाहिए स्कूली बस चालक.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: मासिक संवाददाता सम्मेलन में ई-रिक्शा से संबंधित एक विशेष निर्देश परिवहन विभाग द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि रिक्शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है. उसी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
वहीं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विभाग की निर्देश दिया कि स्कूली बसों की नियमित चेकिंग आवश्यक है. वहीं नगर में जाम की स्थिति को देखते हुए बड़ी बसों के बाज़ार में प्रवेश से रोक पर भी विचार किया गया. स्कूली वाहनों के कागजातों तथा स्कूलों की भी नियमित किया जाना है, जिसको विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाए. यह भी कहा गया कि स्कूल संचालक चालकों का ड्रेस कोड निर्धारित करें.
हवाई फायर
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