Header Ads

Buxar Top News: पड़ोसी के हत्यारों को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये का जुर्माना ..



इस हत्या में स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पांडेय, नन्हे लाल पांडेय, अशोक कुमार पांडेय तथा जगत पांडेय समेत 14 लोगों को आरोपित बनाकर मृतक के भाई द्वारा धनसोई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.



- त्वरित न्यायालय द्वितीय द्वारा सुनाया गया फैसला.
- तीन आरोपी तो को मिली सजा एक अभी भी फरार.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:  त्वरित न्यायालय द्वितीय के द्वारा शनिवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ उनके विरुद्ध 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.तथा जुर्माना नहीं अदा करने  की सूरत में  सजा 5 साल और बढ़ा देने  की बात कही गई है.

मृतक के पत्नी को मिलेगी आर्थिक मदद, सरकारी कोष में भी जमा होगी जुर्माने की राशि: 

मामले में न्यायालय द्वारा लगायी जुर्माना राशि का 80 फीसद मृतक की पत्नी को देने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि शेष 20 फीसद राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जाए. न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर आरोपियों की सजा 5 साल और बढ़ाई जाएगी.

पड़ोसियों ने की थी हत्या, 14 लोग थे नामजद:

मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2007 को धनसोई थाना क्षेत्र के सिताबपुर गांव के रहने वाले महेंद्र पांडेय पिता- कैलाश पांडेय की हत्या उनके ही दरवाजे पर गोली मारकर कर दी गयी थी.  इस हत्या में स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पांडेय, नन्हे लाल पांडेय, अशोक कुमार पांडेय तथा जगत पांडेय समेत 14 लोगों को आरोपित बनाकर मृतक के भाई द्वारा धनसोई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले में जांच के दौरान पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों में दस को निर्दोष करार देते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित किया था. पुलिस के अनुसार हत्या में ओम प्रकाश पांडेय नन्हे लाल पांडेय अशोक पांडेय तथा जगत पांडेय ही शामिल थे.

घटना के बाद से ही फरार है एक आरोपित:

घटना के बाद से ही ओमप्रकाश पांडेय फरार हो गया था. इस कारण से न्यायालय द्वारा तीन आरोपितों पर ही विचारण किया जा रहा था. शनिवार को फैसले के दिन भी एक अभियुक्त अशोक पांडेय न्यायालय में नहीं उपस्थित थे जिसके कारण उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत कर दिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता आनंद मोहन उपाध्याय तथा सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन एवं राम कृष्ण चौबे उपस्थित रहे.




















No comments