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Buxar Top News: बड़ी ख़बर: दो थानेदारों के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्राथमिकी !

उन्होंने एससी-एसटी धारा 4(3)(2) तथा भारतीय दंड विधान की धारा 211,120(बी) के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.

- अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े हैं मामले.
- सिकरौल तथा कृष्णब्रम्ह थानादारों से जुड़ा है मामला.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाने में कृष्णाब्रम्ह थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के विरुद्ध कठार के रहने वाले गोरख पासवान पिता स्वर्गीय चंद्रमा पासवान ने कांड संख्या 03/18/ 11.02.18 के माध्यम से मामला दर्ज कराया है. थाना में दिए अपने आवेदन में वादी ने बताया है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को आपसी मारपीट के एक मामले में सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कार्यवाही में विलंब किया इस मामले को लेकर उन्होंने एससी-एसटी धारा 4(3)(2) तथा भारतीय दंड विधान की धारा 211,120(बी) के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.


वहीं एक अन्य मामले में कांड संख्या 4 2018 के द्वारा धारा 341 323 379 506 34 तथा एससी एसटी एक्ट की धारा a1 3(1), (R) (s) u) के तहत वादी भीम पासवान पिता विश्वनाथ पासवान ने बताया है कि दिनांक 19 मई 2017 को थाना अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता दल बल के साथ पहुंचे तथा उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की तथा 12 सो रुपए भी छीन लिया अनुसूचित जाति तथा जनजाति थाना के थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.










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