Buxar Top News: नौ साल के बाद आया फैसला: संगीन मामलों के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा ..
न्यायालय ने आजीवन कारावास कि सजा सुनाई. उधर 9 साल के बाद आए कोर्ट के फैसले से सूचक के परिवार में ख़ुशी का माहौल है.
- 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला.
- सूचक के परिवार में ख़ुशी का माहौल.
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: फ़ास्ट ट्रैक द्वितीय श्री वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने राजपुर थाना कांड संख्या 73/2009 तथा शेसन ट्रायल 42/10 में सभी दस अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके आलावा एक अभियुक्त दिनेश सिंह पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जबकि, 9 अभियुक्तों पर 60-60 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक 2009 में जिले के राजपुर थाना के अंतर्गत लालमन डेरा में जमीनी विवाद में हरिहर सिंह कि उस वक्त हत्या कर दी गई थी. जब वह दीवाल बनाने के लिए नीव खुदवा रहे थे तभी अचानक अभियुक्तों ने एक साथ हमला कर दिया एवं गोली मारकर हरिहर सिंह कि हत्या कर दी. इस घटना में कुल 11 लोगो के खिलाफ राजपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था जिसमे एक महिला सहोदरी देवी भी शामिल थी. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रहा था महिला के खिलाफ कोई सबूत नही होने के कारण बाईज्जत बरी कर दिया,जबकि अन्य पर गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसमे दस अभियुक्त दिनेश सिंह, जयनाथ सिंह, तेजनरायण सिंह, हृदयनारायण सिंह, नन्द लाल सिंह, छोटे लाल सिंह, जय किशुन सिंह, वीरेंद्र सिंह, नन्द किशोर सिंह, मोतीलाल सिंह शामिल है. बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार राय व सरकारी अधिवक्ता श्री त्रिलोकी मोहन एवं श्री राम कृष्णा चौबे थे. इस केश में गंभीर आरोप को देखते हुआ न्यायालय ने आजीवन कारावास कि सजा सुनाई. उधर 9 साल के बाद आए कोर्ट के फैसले से सूचक के परिवार में ख़ुशी का माहौल है.
बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए न्यायालय संवाददाता राघव पांडेय की रिपोर्ट
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