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जमीन बिक्री मामले में जालसाज की संपत्ति होगी कुर्क ..

जिसमें आरोपी विमल केजरीवाल को 1 माह 4 दिन की सजा भी हुई थी. वहीं, दूसरी तरफ उनके भाई मनीष केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बावजूद उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तथा फरार चल रहे हैं. 

- नगर थाना क्षेत्र के पांडेयपट्टी रेलवे क्रॉसिंग के समीप की जमीन की बिक्री से जुड़ा है मामला.
- एक भाई भुगत चुके हैं 1 माह की सजा, दूसरे की पुलिस को है लंबे समय से तलाश.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: दूसरे की जमीन को अपना बताकर गलत तरीके से बेच देने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय सख्त रवैया अपनाया है. न्यायालय ने अभियुक्त के विरुध्द कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है. इसके पूर्व इश्तेहार चस्पा कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

इस संदर्भ में अधिवक्ता राजीव कुमार राय ने बताया कि मामला पांडे पट्टी रेलवे क्रासिंग के समीप 5 कट्ठा 5 धूर जमीन से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल दीनानाथ पांडेय की पैतृक जमीन को आरोपी विमल केजरीवाल एवं उनके भाई मनीष केजरीवाल पिता स्व. राधेश्याम केजरीवाल ने गलत तरीके से अपनी जमीन बताकर उसमें से तकरीबन 1 कट्ठे की जमीन को किसी मनोज सिंह को  बेच दिया था. वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत लाखों में है. मामले को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था. जिसके आलोक में नगर थाने में भी काम संख्या 443/18 दर्ज कराया गया था. जिसमें आरोपी विमल केजरीवाल को 1 माह 4 दिन की सजा भी हुई थी. वहीं, दूसरी तरफ उनके भाई मनीष केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बावजूद उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तथा फरार चल रहे हैं. 

ऐसे में न्यायालय ने इश्तिहार निकाल कर उन्हें आगाह किया था कि, वह न्यायालय में उपस्थित हो अथवा आगामी 15 दिनों के बाद उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. बाद में जब वह न्यायालय के समक्ष भी नहीं उपस्थित हुए तो यह कार्रवाई की गयी.













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