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buxar Top News: दहेज़ हत्या में शामिल पति तथा सास ससुर पर दोष सिद्ध, सुनाई जायेगी सज़ा ..

विवाहिता की हत्या में शामिल पति तथा सास ससुर पर दोष सिद्ध, सुनाई जायेगी सज़ा ..
बक्सर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दहेज़ हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी पाते हुए सज़ा सुनाये जाने की बात कही गयी है. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पति किन्नू चौधरी, ससुर वशिष्ठ चौधरी के साथ सास मोती रानी देवी को दहेज हत्या में दोषी पाया है. हालांकि, न्यायालय ने सज़ा मुकर्रर करने की तिथि 11 जुलाई को रखी है.
ज्ञात हो कि 23 अप्रैल 2012 को दहेज न मिलने पर विवाहिता की हत्या गला दबाकर कर दी गई थी. मामले में विवाहिता के दादा नरसिंह चौहान ने राजपुर थाने में कांड संख्या 213/2012 दर्ज करा मृतका के सास, ससुर और पति को आरोपी बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी.


न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैमूर जिले के कुकुढ़ी गांव निवासी नरसिंह चौहान ने अपनी पोती की शादी राजपुर थाना के करैला गांव के किन्नू चौधरी उर्फ हरेकृष्ण चौधरी के की थी | शादी के बाद से ही मृतका को दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जाता था. अंततः दहेज़ लोभियों ने उसकी हत्या कर दी. 





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