Buxar Top News: भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए सरकार देगी पैसा ..
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय हेतु प्रति लाभार्थी भूमि के क्रय के लिए 60 हज़ार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन खरीदने हेतु मिलेगी एकमुश्त राशि.
- प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थी होंगे लाभान्वित.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर आवास विहीन व्यक्ति को मिले इसी सोच से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत वैसे भूमिहीन व्यक्ति जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है परन्तु उनके पास अपनी भूमि नहीं है वैसे लोगों को लाभ पहुंचाना है. इस प्रकार के व्यक्तियों को वास स्थल के क्रय हेतु एकमुश्त रकम की उपलब्धता राज्य सरकार के द्वारा कराई जाएगी.
योजना की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय हेतु प्रति लाभार्थी भूमि के क्रय के लिए 60 हज़ार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
अपने पंचायत के अंतर्गत लाभुक को स्वयं करना होगा भूमि का चयन:
लाभुक द्वारा क्रय किए जाने वाली वास भूमि का चयन, जिस ग्राम पंचायत के प्रतीक्षा सूची में उसका नाम है उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वयं किया जाएगा. वास भूमि क्रय हेतु लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा. आवेदन प्रपत्र के साथ साथ आधार कार्ड सीडेड बैंक खाता विवरण भी प्रखंड कार्यालय में समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ले ली जाएगी. साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है. साथ ही लाभार्थी के पंचायत के अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है. अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. तत्पश्चात वास स्थल क्रय की 60 हज़ार रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.
3 माह के अंदर लाभार्थी को खरीदनी होगी वास योग्य भूमि:
तत्पश्चात लाभार्थी को तीन माह के अंदर जमीन का क्रय करके निबंधन के दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराने होंगे. छायाप्रति को मूल दस्तावेज से सत्यापित करते हुए छाया प्रति को संधारित कर हुए मूल प्रति लाभुक को वापस कर दी जाएगी. तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में लाभुक का क्रम आने के पश्चात 15 दिनों के भीतर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा.
दिए गए पैसों से भूमि का क्रय नहीं करने पर वसूली हेतु होगी कार्रवाई:
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया की लाभुक द्वारा वास योग्य भूमि क्रय के लिए दी जाने वाली राशि से निर्धारित समय अवधि के भीतर भूमि का क्रय नहीं किए जाने पर दी गई राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलकर चलने वाली राज्य सरकार की यह योजना निश्चित रूप से भूमिहीनों के वरदान साबित होगी.
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