Buxar Top News: अधिवक्ता ने डीएम और एसडीएम को दी मुकदमे की चेतावनी ..
उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर उनके द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं अनुमंडल पदाधिकारी गौतम कुमार को सूचित किया गया था
- गुरुवार को पूरे दिन न्यायालय के समीप होता रहा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग.
- पिछले वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी व अनुमंडल अधिकारी ने लगाई थी रोक.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: समाहरणालय के समीप स्थापित उपभोक्ता न्यायालय के पीछे स्थित हड़ताली चौक के रूप में चर्चित भूभाग पर धरना-प्रदर्शन करने वालों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर न्यायालय की सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न करने पर अधिवक्ता विष्णु दत्त दिवेदी जिलाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर कड़ा एतराज जताया गया है. अपने पत्र में उन्होंने जिलाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए जनहित याचिका दायर करने तक की बात कही है.
अपने आवेदन में उन्होंने बताया है कि समाहरणालय के पास स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम के पीछे के भूभाग पर धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा उच्च ध्वनि के लाउडस्पीकरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है. उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर उनके द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं अनुमंडल पदाधिकारी गौतम कुमार को सूचित किया गया था. जिसके बाद अधिकारियों के मौखिक आदेश पर महीनों तक धरना प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक बार पुनः धरना प्रदर्शन के दौरान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि अगर दोनों पदाधिकारियों द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए लाउडस्पीकर पर स्थाई प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वह उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाएंगे.
दूसरी तरफ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धरना के लिए दी गई अनुमति में स्पष्ट रूप से लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित था. बावजूद इसके दो दलों के धरना-प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को तकरीबन पूरे दिन ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होता रहा.
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