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.. तो रद्द हो जाएंगे हथियारों के लाइसेंस ..

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुज्ञप्तिधारी धारित शस्त्र कारतूस एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र के कारतूसों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे.

- 5 अप्रैल तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रहा हथियारों का भौतिक सत्यापन.

- जिलाधिकारी ने कहा- आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई.



बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: लोकसभा निर्वाचन के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संचालन के लिए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के कारतूसों के सत्यापन के लिए आदेश जारी किया है. इसके अंतर्गत वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक के क्रय किए गए कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए 5 अप्रैल तक की तिथि सुनिश्चित की गई है. जिले के विभिन्न थानों में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी थानों में दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है. इसके तहत मुफस्सिल थाना मे अंचलाधिकारी चौसा, औद्योगिक में अंचलाधिकारी बक्सर, नगर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, धनसोई में अंचलाधिकारी राजपुर, राजपुर में बीडीओ राजपुर, इटाढ़ी में अंचलाधिकारी इटाढ़ी, ब्रह्मपुर में ब्रह्मपुर सीओ, बगेन गोला में प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अलावा सिमरी में अंचलाधिकारी सिमरी, डुमरांव में अंचलाधिकारी डुमरांव, कृष्णाब्रह्म में अंचलाधिकारी चक्की, कोरानसराय में अंचलाधिकारी केसठ, नावानगर में अंचलाधिकारी नावानगर, सिकरौल में प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरांव, मुरार में अंचलाधिकारी चौंगाई तथा नैनीजोर में प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की को तैनात किया गया है. इस बाबत डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुज्ञप्तिधारी धारित शस्त्र कारतूस एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर उपस्थित होकर शस्त्र के कारतूसों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे. डीएम ने कहा है कि आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति रद करने की कार्रवाई की जाएगी.











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