अच्छे आचरण को देख चार हत्यारोपी बंदियों की सज़ा हुई माफ़ ..
दूसरी तरफ एक अन्य बंदी परमा कुर्मी (60 वर्ष) जो कि सिवान जिले के ही रघुनाथपुर के रहने वाले हैं को भी उनके अच्छे आचरण को देखते हुए तथा 14 साल की सज़ा पूरी करने एवं 6 वर्ष की सजा में छूट मिलाकर 20 वर्ष पूरा होने पर मुक्त किया गया है.
- बिहार राज्य डंडा देश परिहार परिषद के अनुशंसा पर हुए रिहाई.
- जमीनी विवाद में हत्या के आरोप में बंद थे कैदी
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार राज्य दंडादेश परिहार परिषद के अनुशंसा पर बक्सर केंद्रीय कारा से चार कैदियों को मुक्त किया गया है.
इस बाबत जानकारी देते हुए कारा अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया कि सिवान के गोरिया कोठी के रहने वाले राजकिशोर सिंह (70 वर्ष) शिवजी सिंह (40 वर्ष) तथा सुतीक्ष्ण सिंह (38 वर्ष) जमीनी विवाद में हुई एक हत्या के मामले में जेल में बंद थे. सजा के दौरान इन्होंने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली थी. ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार अच्छा आचरण देखते हुए उन्हें पूरी सज़ा में 6 साल की छूट मिली है. ऐसे में कुल 20 साल की अवधि पूरी हो जाने पर उन्हें मुक्त किया गया है.
दूसरी तरफ एक अन्य बंदी परमा कुर्मी (60 वर्ष) जो कि सिवान जिले के ही रघुनाथपुर के रहने वाले हैं को भी उनके अच्छे आचरण को देखते हुए तथा 14 साल की सज़ा पूरी करने एवं 6 वर्ष की सजा में छूट मिलाकर 20 वर्ष पूरा होने पर मुक्त किया गया है.
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