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विभागीय नियमों में सख्ती: लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब देना होगा ऑनलाइन टेस्ट ..

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाहन चालन हेतु लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने के पश्चात सर्वप्रथम ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. तत्पश्चात उसे लाइसेंस निर्गत किया जा सकेगा.

- राज्य परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश.
- दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने की सख्ती.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार अब शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाइसेंस) लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. ऐसा किए बगैर आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलेगा. राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है.

इस बाबत जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि, आगामी 12 फरवरी से लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हो जाएगा. बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए उन्हें लर्निंग लाइसेंस नहीं मिल पाएंगे. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाहन चालन हेतु लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने के पश्चात सर्वप्रथम ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. तत्पश्चात उसे लाइसेंस निर्गत किया जा सकेगा.

माना जा रहा है कि, नए परिवहन नियमों के लागू होने के बाद लाइसेंस बनाने वाले आवेदकों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित वाहन चालकों के द्वारा वाहन का परिचालन सुनिश्चित कराने हेतु इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. यह भी माना जा रहा है कि, सड़क दुर्घटनाओं में हाल के वर्षों में हुए इजाफे को देखते हुए भी यह निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है.















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