Buxar Top News: जीटीएस के प्रावधानों से अवगत कराने को लेकर आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर, शामिल हुए डीएम समेत कई अधिकारी ...
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के
प्रावधानों को जिला के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को अवगत कराने को लेकर
समहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी रमण कुमार की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम
का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त वाणिज्य कर एस.के.पूर्वे उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीटीएस 1 जुलाई से आरम्भ
होने जा रहा है जिसमें सारा कर जीएसटी के पास आयेगा। इसके बाद राज्य सरकार एवं
केन्द्र सरकार का बंटवारा हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्र में एक समान कर
दर वाली कर प्रणाली लागू होगी,
जिसमें वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य
सरकारों द्वारा लागू अनेक प्रावधान इसमें समाहित हो जाएगा।
वाणिज्य कर पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने कहा कि इस कानून लागू होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक तकनीक इंटरनेट, बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा। निबंधन हेतु दाखिल आवेदन का आॅनलाईन निष्पादन तीन दिन के अंदर कर दिया जाएगा। कटौतिकर्ता प्राधिकार द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से निबंधन प्राप्त किया जाएगा।
वहीं सरकारी कोष में जमा करने के 5 दिनों के अंदर आपूर्तिकर्ता को प्रपत्र जीटीएस में टीडीएस प्रमाण पत्र र्निगत कर देना है। जिसमें संविदा मुल्य, कटौती की रकम, सरकार को भुगतान की गई रकम अन्य का वर्णन हो। प्रशिक्षण के दौरान डीडीसी मोबीन अली अंसारी, डीआरडीए निदेशक समेत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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