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Buxar Top News: केशरी हत्याकांड में पांच को उम्र कैद एवं भारी जुर्माना ...



बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक एक के न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को नगर के चर्चित प्रभात केशरी हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया |
 दोनों पक्षों की बहस के बाद घटना के पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा जुर्माना भी लगाया |
 नगर थाना क्षेत्र के गोला बाजार के रहने वाले आरोपियों भोला कुमार जायसवाल, मुन्ना कुमार जायसवाल, सीताबी जायसवाल, कृष्णा जायसवाल व सुरेश जायसवाल के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा का फैसला के साथ ही उन्हें पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड का भी आदेश सुनाया गया |

पिछले साल 10 जून को हुई इस घटना में पांचों आरोपी बनाए गए थे। उनके विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज थी। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिन्हा व उनके सहयोगी ददन सिंह ने संयुक्त रुप से बताया कि सभी अभियुक्तों ने मिल कर पिछले साल 10 जून 2016 की रात लगभग साढ़े दस बजे प्रभात कुमार की लोहे की रड व अन्य हथियारों से मार कर मौत   के घाट उतार दिया। इस दौरान मृतक से ढ़ाई लाख रुपये लूट लिए गए थे। वह बलिया से अपने व्यवसायियों से तगादा कर  रुपये ला रहा था। इसकी भनक लगने पर उन लोगों ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरे ही दिन उग्र मोहल्ले के लोगो सुबह मुनीम चौक को जाम कर दिया था।  आनन-फानन में पुलिस ने  तीन लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरी तरफ मामले में न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई के तहत सुनवाई कर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध फैसला सुना उन्हें जेल भेज दिया। इसमें पुलिस ने कोर्ट में सभी के विरुद्ध पुख्ता सुबूत पेश किए। उसी के आधार पर कोर्ट नतीजे पर पहुंची।
मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें न्यायालय के न्याय पर भरोसा था | इस फैसले से मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी |





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