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Buxar Top News: पति ने कराया था पत्नी का बलात्कार, दोष सिद्ध होने पर पति समेत बहनोई को हुई सजा, लगाया गया जुर्माना भी ..


पत्नी का बलात्कार करवाने वाले एक पति तथा उसके बहनोई को दोषी पाए जाने के बाद सज़ा सुनाई गयी.
-    पति ने कराया था पत्नी का बलात्कार
-    बच्चा पैदा कराने के लिए किया था यह कुकृत्य

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कहा जाता है कि क़ानून के घर में देर है मगर अंधेर नहीं. शनिवार को एक मामले कि सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 ने पत्नी से बलात्कार कराने के मामले में पति और उसके बहनोई को दो साल कि सजा के साथ ही 25- 25 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने कि स्थिति में सजा तीन साल और बधाई जा सकती है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के शिवपुर गांव के रहने वाले विमलेश पांडेय ने अपने बहनोई सोनपा गांव निवासी श्रीभगवान राय से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाया था. मामले में डुमरांव थाने में कांड संख्या 98/2004  दर्ज कराई गयी थी. जिसके अनुसार 8 जुलाई 2004 की रात पीड़ित महिला अपने घर में डुमरांव स्थित हरिजी के हाता में सोयी हुई थी. इसी दौरान तकरीबन दो बजे रात में उसका पति अपने बहनोई के साथ आया और उसका हाथ-पैर दबोच लिया. इसके बाद बहनोई से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. बाद में प्राथमिकी दर्ज होने तथा मेडिकल जांच के बाद रेप मामले की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था

महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका पति विमलेश पांडेय में पौरूष नहीं है. जिससे वह उसके साथ सेक्स नहीं कर पाता है. इसको लेकर उसका इलाज भी बनारस में कराया गया. वर्ष 1999 में शादी के बाद उसे बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था  
गवाहों तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मामले में पति एवं बहनोई को भारतीय दंड विधान की धारा 376/34 के तहत दोषी पाया. उक्त मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक आनंद मोहन उपाध्याय ने पक्ष रखा. मामले में महिला को न्याय मिलने के बाद उसके नैहर पक्ष के लोगों में उत्साह देखा गया.














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