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Buxar Top News: कुकृत्य के लिए बाप तथा दो बेटों को हुई कठोर आजीवन कारावास की सज़ा ..


- हत्या कर गायब कर दिया था विवाहिता का शव.

- 15 सितम्बर 2014 को हुई थी हत्या.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: मुफस्सिल थाना कांड संख्या 111/2014 के तहत विवाहिता की हत्या कर लाश को गायब करने के आरोपी ससुर एवं उसके दोनों पुत्रों को एडीजे-6 उदय कुमार उपाध्याय ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.  मामले में न्यायालय ने पहले ही आरोपी ससुर एवं उसके दोनों पुत्रों को दोषी पाया था. जिसके उपरांत बुधवार को न्यायालय ने सजा सुना दी.

ज्ञात हो कि इटाढ़ी थाना के कुकुढ़ा गांव के रहने वाले रामेश्वर सिंह ने अपनी दो बेटियों मीना एवं कुंती की शादी बक्सर मुफस्सिल थाना के कृतपुरा गांव के रहने वाले भरत सिंह के दोनों पुत्र रामजी सिंह एवं श्यामजी सिंह के साथ किया था. इसी बीच 15 सितंबर 2014 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर रामेश्वर सिंह को बताया कि उसकी पुत्री कुंती देवी की हत्या कर दी गयी है. सूचना मिलते ही रामेश्वर सिंह अपने परिजनों के साथ भागा-भागा कृतपुरा पहुंचा जहां उसकी दूसरी पुत्री मीना देवी आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी. होश आने के बाद उसने बताया कि घर के लोगों ने कुंती देवी की हत्या कर लाश को गायब कर दिया है.  मामले की प्राथमिकी मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी गयी थी जिसमें ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया था सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह पाया कि लाश को गायब किया गया था. जिसके बाद आइपीसी की धारा 302 के तहत ससुर भरत सिंह एवं उसके दोनों पुत्रों रामजी सिंह एवं श्याम जी सिंह को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास, अपराधिक षंड़यंत्र रचने की धारा 120(बी) के तहत आजीवन कारावास एवं साक्ष्य छिपाने की धारा 201 के तहत सात वर्षों के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अभियुक्तों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. उक्त मामले में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. 
न्यायालय के इस फैसले के आने के बाद सभी ने फैसले का स्वागत किया तथा कहा कि मृतका को न्याय मिल गया.














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