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Baxar Top News: शराब पीने वाले के विरुद्ध न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: 5 साल की सजा एक लाख रुपए का जुर्माना !

इटाढ़ी थाने में दर्ज कांड संख्या 248/17 दिनांक 6 दिसंबर 2017 के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया था.


  • -  त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सुनाया फैसला.
  • - जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने और बढ़ाई जाएगी सजा.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सूबे में शराबबंदी के बाद जिला न्यायालय से शराबी के विरूद्ध फैसला आया, जिसमें शराब पीने के लिए दोषी शराबी राम नगिना राम को 5 वर्ष की सश्रम सजा और एक लाख रूपये का आर्थिक दंड लगाने का निर्णय दिया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इटाढ़ी थाने में दर्ज कांड संख्या 248/17 दिनांक 6 दिसंबर 2017 के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया था. सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दस दिनों के अंदर एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई पूरी करते हुए शराब कांड के नामजद अभियुक्त राम नगिना राम, पिता रामवृक्ष राम, साकिन-पुलिया, थाना मुफस्सिल जिला बक्सर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम सजा और एक लाख रूपये का आर्थिक दंड लगाया है. जुर्माना नहीं भरे जाने की स्थिति में सजा की अवधि 6 माह और बढ़ाई जाएगी. एसपी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में शराब बंदी के बाद नये कानून के प्रावधानों के तहत बक्सर पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय ने त्वरित मामला निष्पादित कर अपराधी के विरूद्ध दंड का आदेश दिया. 










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