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Buxar Top News: जिलाधिकारी का निर्देश: खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत होगी कारवाई.



लाभुक परिवारों को प्रति यूनिट दो  किलोग्राम गेहूं दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एवं तीन किलोग्राम चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक माह में तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 21 किलोग्राम चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा.

- खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल अधिकारियों एवं अन्य मातहतों को दिया निर्देश.
- कहा, प्रतिमाह सुनिश्चित की जाए खाद्य सामग्री की उपलब्धता.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को लाइसेंसधारी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के माध्यम से निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में प्रति माह खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि बक्सर जिले के अंतर्गत मई 2018 के खाद्यान्न उठाव के साथ सभी उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना का पूर्ण लाभ लाभुकों को उपलब्ध हो सके. यह अभियान मई 2018 में डोर स्टेप डिलीवरी के साथ आरंभ होगा तथा अलग-अलग प्रखंडों तथा निकायों के लिए निर्धारित अलग-अलग दिनों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा.  लाभुक परिवारों को प्रति यूनिट दो  किलोग्राम गेहूं दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एवं तीन किलोग्राम चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न एक माह में तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 21 किलोग्राम चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा. वही अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर तथा डुमराँव को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने अनुमंडल के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के दिन सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर उपभोक्ताओं के खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित करें तथा खाद्यान्न वितरण का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजें. साथ ही साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा अंचलाधिकारियों तथा सभी आपूर्ति पदाधिकारी आपूर्ति निरीक्षक को भी निर्देशित किया गया कि अपने-अपने प्रखंडों में मई 2018 में खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का पांच-पांच जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर स्वयं जाकर जांच करें तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करें. इस दौरान माप तौल के लिए प्रयुक्त बाटों की भी जाँच करने की बात कही गयी है । साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से भी खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया एवं पीडीएस दुकानों की जांच करने की बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई है. जिलाधिकारी ने किसी भी सूरत में मई 2018 तक राज्य खाद्य निगम बक्सर के जिला प्रबंधक को डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने की बात कही है. साथ ही साथ उन्होंने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर से इस कार्य में लापरवाही बरते जाने अथवा निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में सूचना मिली तो संबंधित के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करने के साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विदित हो कि इस योजना में बहुसंख्यक लाभुक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं.
देखिए किस प्रखंड में कब होगा खाद्यान्न का वितरण

















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