Buxar Top News: प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचितों के लिए सुनहरा मौका, पुनः दर्ज करा सकते हैं नाम ।
प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारने एवं 2022 तक सबों के लिए आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचितों की सूची तैयार की जा रही है.
- जिलाधिकारी के निर्देशन में तीन सदस्यीय समिति का होगा गठन ।
- ग्राम सभा के द्वारा होगा वंचितों का चयन, मुखिया भी रहेंगे सौभाग्य.
- 13 बिंदुओं पर होगी जांच तब होगा चयन.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारने एवं 2022 तक सबों के लिए आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचितों की सूची तैयार की जा रही है. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016- 17 में चयनित लाभार्थियों की सूची में वंचित लोगों के नाम जोड़ने के लिए बिहार सरकार के सचिव द्वारा 22 मई को जारी पत्र के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि वे आवास विहीन लोगों को चिन्हित करते हुए ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे लोगों के नामों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची में जुड़वाए. साथ ही साथ अगर इस सूची से किसी को कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण भी 30 जून 2018 तक कर लिया जाए.
प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया 2011 के जनगणना के अनुसार बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची में वंचित परिवारों को जोड़े जाने के लिए सर्वप्रथम चिन्हित परिवारों की सूची को पंचायतों में भेजा जाएगा. जहां मुखिया की उपस्थिति में ग्राम सभा के अनुमोदन एवं प्राथमिकता निर्धारण के साथ ही 13 बिंदुओं पर छानबीन करने के उपरांत पुनः सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्तगत करना है. तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विवादित बिंदुओं पर जांच करने के बाद वह सूची ग्राम सभा को लौटा दी जाएगी. जिसके बाद मुखिया की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभा के द्वारा सूची को विभाग को भेज दिया जाएगा. वहीं अगर सूची में कोई त्रुटि हो तो उसके निराकरण के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है. सूची के पुनर्निर्माण के बाद मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जियो टैगिंग की जाएगी. बीडीओ ने बताया कि यह सभी कार्य 30 जून 2018 तक संपन्न कर लिए जाने हैं.
विवादों के निराकरण के लिए तीन सदस्सीय अपीलीय प्राधिकार का होगा गठन:
विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अपीलीय प्राधिकार का गठन किया जाएगा. जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा नामित जी सदस्यीय कमेटी द्वारा सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए उनका निराकरण किया जाएगा. इस कमेटी में इंदिरा आवास योजना के नोडल पदाधिकारी के साथ साथ एक गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा.
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