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Buxar Top News: अपराधी संतोष राजभर के हत्यारोपी शागिर्द ने किया आत्मसमर्पण ..



मंगराव का रहनेवाला राम इकबाल पासवान का पुत्र गुड्डू पासवान रात में अपने दरवाजे पर सोया हुआ था, जिसे जगाकर पास के बगीचे में अपराधी ले गये थे, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को पहले से हाथ-पैर एवं मुंह बांधकर रखा हुआ था. 
फ़ाइल इमेज

- न्यायालय से जारी किया गया था गैर जमानती वारंट.
- अपहृत को रखने में आनाकानी करने पर मार दी थी गोली.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : राजपुर थाना कांड संख्या 78/2013 के अभियुक्त तथा अपराधी संतोष राजभर के शागिर्द परमहंस राजभर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत चौधरी के न्यायालय में शुक्रवार को आत्मसमर्पण  कर दिया जहां से न्यायिक हिरासत में उसे केंद्रीय कारा भेज दिया गया. बताते चलें कि 16 फरवरी 2018 को राजपुर थानाध्यक्ष ने न्यायालय में आवेदन देकर प्रार्थना की थी कि कांड के पांच अभियुक्त गिरफ्तारी की डर से फरार चल रहे हैं, जिससे मामले का निष्पादन नहीं हो रहा है. ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया जाये. न्यायालय ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था.

अपहृत ,व्यक्ति को रखने से मना करने पर मारी गयी गोली: 

घटना को 10 अप्रैल 2013 को अंजाम दी गयी थी. जब राजपुर थाने के मंगराव का रहनेवाला राम इकबाल पासवान का पुत्र गुड्डू पासवान रात में अपने दरवाजे पर सोया हुआ था, जिसे जगाकर पास के बगीचे में अपराधी ले गये थे, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को पहले से हाथ-पैर एवं मुंह बांधकर रखा हुआ था. अपराधियों ने गुड्डू को उस अपहृत व्यक्ति को अपने घर में कुछ दिनों के लिए छिपाकर रखने को कहा था, जिसका गुड्डू ने विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी. बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था लेकिन गंभीर मामला होने के चलते बीएचयू बनारस रेफर कर दिया गया, जहां जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी थी. न्यायालय ने उक्त मामले में परमहंस राजभर, दधमल राम, मुन्ना साव, जनार्दन राजभर एवं सत्येंद्र राजभर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. जिस के आलोक में परमहंस राजभर ने आत्मसमर्पण कर दिया.

















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