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Buxar Top News: न्याय: हत्यारोपित को आजीवन कारावास, 1.10 लाख का जुर्माना ..



लौटने के दौरान भरखर-रहथुआ मार्ग पर  अभियुक्तों द्वारा छाती में गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था.

- आर्म्स एक्ट के मामले में 5 साल  की सजा.
- अर्थदंड की 80 फीसद राशि की जाएगी मृतक की पत्नी के हवाले.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही हथियार बरामदगी की सूरत में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धारा के तहत उसे 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. फैसला त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दिया है इसके साथ ही अदालत ने हत्या के मामले में 1 लाख रुपये तथा आर्म्स एक्ट के मामले में 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड देने का आदेश दिया गया है. अर्थदण्ड ना दे सकने की सूरत में डेढ़ साल के अतिरिक्त कारावास की भी बात न्यायालय द्वारा आदेशित की गई है.


पौने 2 साल पूर्व गोली मारकर कर दी गई थी हत्या: 

आरोपित व्यक्ति पर अपने ही गांव के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला 17 फरवरी 2017 को ब्रह्मपुर थाने में दर्ज कराया गया था.जिसमें मृतक के पुत्र तथा मामले के सूचक कमलेश सिंह ने बताया था कि उसके पिता विजेंद्र यादव को रमन सिंह पिता स्वर्गीय कामता सिंह के द्वारा अन्य अभियुक्तों राजू सिंह, पिता शिवमंगल सिंह, संतोष सिंह, पिता श्रीराम सिंह, सूर्य कुमार सिंह पिता छत्रपति सिंह के सहयोग से उस वक्त गोली मार दी गई थी, जब वह थाने में  रमन सिंह के विरुद्ध शिकायत देकर वापस लौट रहे थे. लौटने के दौरान भरखर-रहथुआ मार्ग पर  अभियुक्तों द्वारा छाती में गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था.

पुलिस ने बताया था रमन सिंह ने ही की है हत्या:

इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांचोपरांत न्यायालय में समर्पित अंतिम प्रतिवेदन में रमन सिंह को मुख्य अभियुक्त करार देते हुए अन्य अभियुक्तों की भूमिका से इनकार कर दिया गया था. जिसके आधार पर न्यायालय के द्वारा रमन सिंह को दोषी करार दिया था. जिसके बाद आरोपित को शुक्रवार को सजा सुनाई जानी थी. वहीं न्यायालय द्वारा अन्य तीन अभियुक्तों को भी दोष मुक्त करार दिया था. 

मृतक की पत्नी को मिलेगी अर्थदंड की 80 फीसद राशि:

शुक्रवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता त्रिलोकी मोहन तथा राम कृष्ण चौबे तथा बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अरुण राय मौजूद रहे. दूसरी तरफ सजा का फैसला सुनाए जाने पर मृतक के परिजनों के चेहरे पर संतोष का भाव दिखा. अधिवक्ताओं ने बताया कि मामले में दोषी के ऊपर लगाए गए अर्थदंड की 80 फीसद राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी तथा 20 फीसद राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी.




















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