बड़ी ख़बर: न्यायालय का बड़ा फैसला, हत्यारोपित पति-पत्नी पर दोष सिद्ध ..
त्वरित न्यायालय द्वितीय श्री वीरेंद्र सिंह की अदालत के द्वारा पति-पत्नी को भादवि की धारा 302, 34, 341, 342 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है
- वर्ष 2008 में हुई थी जमीनी विवाद में हत्या.
- फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-2 द्वारा सुनाया गया फ़ैसला.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:वर्ष 2008 में हुई भूमि विवाद में हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए त्वरित न्यायालय द्वितीय श्री वीरेंद्र सिंह की अदालत के द्वारा पति-पत्नी को भादवि की धारा 302, 34, 341, 342 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है.न्यायालय द्वारा दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी.
मामला 6 मार्च 08 को सुबह तकरीबन 8 बजे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चौसा(गड़ही) के निवासी कुंती देवी एवं रामनिवास सिंह कुशवाहा ने भूमि विवाद में पड़ोसी सिद्धनाथ सिंह कुशवाहा को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान घायल सिद्धनाथ सिंह की मौत हो गयी।
मामले के संबंधित थाने में कांड संख्या 28/18 दर्ज कराया गया था। बाद में मामला त्वारित न्याय परिषद में लाया गया था। जिसमें सत्र वाद संख्या 27/09 दर्ज कराया गया था।
बुधवार को हुई न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता त्रिलोकी मोहन तथा राम कृष्णा चौबे मौजूद रहे.वहीं बचाव पक्ष की तरफ से विजय कुमार वर्मा ने मामले की पैरवी की.
न्यायालय सवांददाता राघव पाण्डेय की रिपोर्ट
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