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कन्या विवाह योजना की राशि प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द जमा कराएं पासबुक व पहचान पत्र की छायाप्रति ..

पहले डिमांड ड्राफ्ट से राशि का भुगतान किया जाता था लेकिन अब विभाग द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाना है. पुराने आवेदनों में बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र ना होने की स्थिति में राशि के हस्तांतरण में समस्या सामने आ रही थी

- सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी अनुदान की राशि.

- बेटियों की शादी 18 वर्ष के बाद करने के लिए सरकार दे रही है प्रोत्साहन.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या विवाह योजना मे लंबित पड़े आवेदनों को निस्तारित करते हुए जल्द से जल्द लाभुकों के खाते में राशि स्थानांतरित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित आवेदकों से बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड की छाया प्रति प्रखंड कार्यालय में जमा कराने का निर्देश जारी किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना में पहले डिमांड ड्राफ्ट से राशि का भुगतान किया जाता था लेकिन अब विभाग द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाना है. पुराने आवेदनों में बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र ना होने की स्थिति में राशि के हस्तांतरण में समस्या सामने आ रही थी. जिसके आलोक में संबंधित लाभुकों से उक्त दस्तावेज जमा कराने को कहा जा रहा है. पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि तकरीबन डेढ़ हजार मामले सदर प्रखंड में लंबित है. हालांकि, उन्होंने बताया कि सभी लाभुकों को शीघ्र अतिशीघ्र राशि का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है.

बाल विवाह समाप्त करने के लिए सरकार की है महत्वपूर्ण योजना:

बता दे कि बाल-विवाह को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत अभिभावकों को उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र के बाद करने व जन्म निबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवार में 2005 के बाद जन्मी बेटियों को सरकार की ओर से 5000 रुपये का भुगतान किया जाता है. प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास इसके लिए आवेदन किया जा सकता है. ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 60 हजार तक है उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. बेटियों की 18 वर्ष बाद शादी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं इसके लिए  दस्तावेज जरूरी इसके लिए आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण- पत्र, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देकर आवेदन जमा कर सकते हैं. राशि सीधे विवाहित कन्या के खाते में भेजी जाएगी.













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