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बजी चुनावी रणभेरी तो प्रशासन ने भी जारी किए निर्देश ..

जिला पदाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि संपूर्ण बक्सर जिला के अंतर्गत किसी भी अपराध को करने अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे

- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी ने एसपी के साथ की संयुक्त प्रेस वार्ता.

- कहा, चुनावी हितों के लिए नहीं भड़काएँगे पाएंगे धार्मिक भावना.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : चुनाव का एलान होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. होर्डिग, बैनर आदि हटाए जाने लगे. जिले में जहाँ मतदाता सूची अद्यतीकरण का कार्य चल रहा है वहीं, मतदान केंद्र, बूथों की स्थिति के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं का खाका खींचा जा चुका है. सोमवार को डीएम राघवेंद्र सिंह और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने इन्हीं तैयारियों और आचार संहिता पालन के लिए किए गए इंतजामों को प्रेसवार्ता कर मीडिया से साझा किया. साथ ही, मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की. इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. वहीं, किसी भी ऐसे हथियार को भी लेकर नहीं चलना है. जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह जिला अधिकारी ने बताया कि इस बार 658397 पुरुष, 584132 महिला मतदाता एवं 13 उभयलिंगी मतदाताओं के साथ कुल 1242542 मतदाता निर्वाचन के इस महापर्व में अपने मत का प्रयोग करेंगे.

जिला पदाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि संपूर्ण बक्सर जिला के अंतर्गत किसी भी अपराध को करने अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति आग्नेयशास्त्र तीर, धनुष, लाठी, भाला, गडांसा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. हालांकि, आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी पुलिस बल पर भी लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल न हो. किसी प्रकार का पोस्टर पर्चा  एवं फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे. जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं जोड़ेंगे तथा नहीं  भड़काएंगे.











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