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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य

परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि एजेंसी से वाहन की खरीद के बाद एजेंसी संचालकों की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन मालिकों से संपर्क कर उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को कहें. 


- परिवहन विभाग ने दी एजेंसी संचालकों को जिम्मेदारी, वाहनों की चोरी रोकने में होगा कारगर.
- अलग-अलग वाहनों के लिए निर्धारित है अलग-अलग दर.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के तमाम दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन एजेंसियों के संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के निर्देश के आलोक में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित करें.

परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि एजेंसी से वाहन की खरीद के बाद एजेंसी संचालकों की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह वाहन मालिकों से संपर्क कर उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को कहें. परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाने हैं, जिसके लिए दोपहिया वाहनों को 139 रुपया, तीन पहिया वाहनों को 172 रुपया, चार पहिया हल्के भार वाहनों को 355 रुपया तथा मध्यम भार वाहनों को 328 रुपया तथा ट्रैक्टर ट्राली के लिए 148 रुपये का भुगतान करना होगा. नम्बर प्लेट लगाने के लिए निर्धारित शुल्क की रसीद विभाग से कटा कर विभाग में जमा करनी होगी, जिसके बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह नंबर प्लेट सेफ्टी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा लगाए जा रहे हैं. 

परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाने से इससे सभी वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी. इससे महिलाओं के साथ अपराधिक घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलने के साथ-साथ बक्सर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाए जाने की संभावना है.









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