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अब बुलेट के साइलेंसर पर परिवहन विभाग की नज़रें टेढ़ी ..

वाहन मालिकों के साथ साथ साइलेंसर का मोडिफिकेशन करने वाले मैकेनिकों को भी चिन्हित किया जा रहा है तथा वाहन जिसके बाद वाहन मालिकों से जुर्माने की राशि वसूलने के साथ साथ मैकेनिकों पर भी कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है.

- ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ परिवहन विभाग चलाएगा अभियान.
- जब्त किए जाएंगे वाहन होगा भारी जुर्माना.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल में तेज आवाज के साइलेंसर के प्रयोग पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है. यही नहीं गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. बताया जा रहा है कि यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई तय है. इनसे बतौर जुर्माना मोटी रकम वसूल करने के साथ साथ ऐसे वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं.

दरअसल, सड़क पर चलने के दौरान दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल के मालिकों द्वारा मोटरसाइकिल के साइलेंसर में मॉडिफिकेशन कराकर तेज आवाज निकालने लायक बनाया जा रहा है. तेज आवाज होने से एक तरफ जहां बीमार, वृद्ध तथा बच्चों को परेशानी होती है. वहीं, दूसरी तरफ सड़क पर इस तरह के वाहनों के चलने पर दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटकने की भी आशंका रहती है. जिससे की दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में परिवहन विभाग इस गैरकानूनी कार्य को रोकने के लिए पहल करने जा रहा है. विभागीय सूत्रों की माने तो वाहन मालिकों के साथ साथ साइलेंसर का मोडिफिकेशन करने वाले मैकेनिकों को भी चिन्हित किया जा रहा है तथा वाहन जिसके बाद वाहन मालिकों से जुर्माने की राशि वसूलने के साथ साथ मैकेनिकों पर भी कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है.

प्रेशर हॉर्न लगाकर चलने वाले वाहनों के परमिट होंगे रद्द:

बताया जा रहा है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टी ट्यून हॉर्न लगाकर चलने वाले वाहनों पर भी विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है. लोक परिवहन तथा स्कूली बसों के साथ-साथ निजी वाहनों की भी समय-समय पर जांच कराई जा रही है. बताया जा रहा है कि इस तरह के हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन मालिकों से पहली बार पकड़े जाने पर 1 हज़ार रुपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. लेकिन इसके बावजूद अगर वाहन मालिक द्वारा बार-बार इस तरह के हॉर्न का प्रयोग किया जाता है तो वाहन का परमिट रद्द करने के साथ-साथ उसे जब्त भी जब्त करने के साथ-साथ उसके परमिट को भी रद्द किया जा सकता है.

प्रेशर हॉर्न तथा मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर ध्वनि प्रदूषण करना कानूनन अपराध है. ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

मनोज कुमार रजक,
जिला परिवहन पदाधिकारी








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