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डीएम के निर्देश पर जिले में धारा 144 लागू ..

आदेश में स्पष्ट किया है कि धारा 144 लगाई जाने के पश्चात किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के रैली, धरना, प्रदर्शन तो नहीं होंगे ही साथ ही साथ एक स्थान पर बहुत सारे लोग भी जमा नहीं हो सकेंगे.

- किसी भी प्रकार के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक
- अनुपालन कराने के लिए पदाधिकारियों को दिया निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा आगामी 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है वहीं दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी अमन समीर भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं. उन्होंने जिले भर में कोरोना वायरस के संक्रमण अथवा फैलाव को रोकने के लिए धारा 144 लगाए जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि धारा 144 लगाई जाने के पश्चात किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के रैली, धरना, प्रदर्शन तो नहीं होंगे ही साथ ही साथ एक स्थान पर बहुत सारे लोग भी जमा नहीं हो सकेंगे.


उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उसके बचाव के संबंध में सरकार के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसे में 31 मार्च तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल सरकारी/ गैरसरकारी का पठन-पाठन संचालन स्थगित रहेगा.

ऐसे सभी विद्यालयों संस्थानों में इस अवधि में निर्धारित सभी आंतरिक परीक्षाएं स्थगित रहेंगे. ऐसे सभी विद्यालयों संस्थानों में इस अवधि में शामिल सभी अंतरिक कार्यरत सभी शिक्षक अथवा कर्मी अपने विद्यालय और संस्थानों में सामान्य दिनों की तरह उपस्थित रहेंगे. उक्त अवधि में संचालित मध्यान भोजन योजना बंद रहेगी, किंतु भोजन से संबंधित समतुल्य राशि छात्र-छात्राओं के खाते में कराई जाएगी जिसके लिए जिला जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है वहीं आगनबाडी सेविका सहायिका उपस्थित रहेंगी. लेकिन, बच्चे नहीं पहुंचेंगे. बच्चों को पोषाहार समतुल्य राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजना सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है. 

इसके अतिरिक्त जिले के सभी  स्कूल कॉलेज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं. जिसको देखने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही कला भवन आदि में आयोजित कार्यक्रमों को रद्द करते हुए आरक्षण को भी रद्द कर दिया जा रहा है जिसके लिए दुबरा को निर्देशित किया गया है उधर ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है जिसका अनुपालन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे जिले में किसी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है आयोजित स्थापना दिवस को आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा, जिसका अनुपालन विशेष शाखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं बक्सर के उप विकास आयुक्त कराएंगे.














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