Buxar Top News: जिला प्रशासन ने जारी किए दिशानिर्देश: बिना लाईसेंस नहीं खुलेंगे पटाखा दुकान, साईलेंस ज़ोन में नहीं करनी है बिक्री ..
उप समाहर्ता सह सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने इस बाबत
दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अस्थाई लाईसेंस निर्गत करने के बाबत पत्राचार किया
है.

- अवैध दुकानों पर होगी कारवाई.
- रखना होगा अग्निशामक यंत्र.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: नया भोजपुर में हुए ब्लास्ट
के बाद प्रशासन काफी सतर्क है. जिसके बाद वह अब किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना
चाहता. उप समाहर्ता सह सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने इस बाबत दोनों
अनुमंडल पदाधिकारियों को अस्थाई लाईसेंस निर्गत करने के बाबत पत्राचार किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के मौके पर अवैध रूप से पटाखों की दुकान लगाए
जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई हो सकती है. इसलिए दुकान लगाने के पूर्व जरूरी है कि
प्रशासन से अस्थाई लाईसेंस ले ली जाए.
वरीय अधिकारी ने सरकार के गृह विभाग के पत्र
का हवाला देते हुए कहा कि है कि अस्थाई लाईसेंस निर्गत करने हेतु छह सौ रुपये का चालान जमा करना होगा. यही नहीं
अनुज्ञप्तिधारियों को संकीर्ण बाजार, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों या
सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री नहीं करनी है. अनुज्ञप्तिधारी पटाखों का भंडारण आवासीय क्षेत्र या अपने निवास गृह
में नहीं करेंगे। ऐसा पाए जाने पर भंडारण को तुरंत सील कर अनुज्ञप्तिधारी के
विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. पटाखों की बिक्री स्थल पर लाईसेंसधारी को पर्याप्त
मात्रा में बालू, पानी एवं
कम से कम दे पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र रखना होगा. खास बात यह कि अग्निशमन
पदाधिकारी सभी पटाखा दुकानों एवं भंडार स्थलों का निरीक्षण करेंगे.
अधिकारी ने कहा है कि साइलेंस जोन यथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि स्थलों पर पटाखों की
बिक्री निषिद्ध रहेगी। यही नहीं 125 से 145 डेसीबल शोर
उत्पन्न करने वाले पटाखों के निर्माण या बिक्री पर रोक रहेगी. अधिकारी ने बताया कि इन विभिन्न शर्तो के आधार पर ही अनुज्ञप्ति
निर्गत की जाएगी. इन शर्तों का अनुपालन सभी
संबंधित लाईसेंसधारकों के लिए करना अनिवार्य होगा.
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