Buxar Top News: सोलर घोटाले के आरोपित की जमानत के बदले केरल बाढ़ पीड़ित की मदद का न्यायालय ने दिया आदेश ..
दरअसल, वर्ष 2014 में डुमराँव प्रखंड के नंदन गांव में हुए सोलर घोटाले में आरोपी पंचायत सचिव शिवशंकर पांडेय के द्वारा अदालत द्वारा आरोप गठन की तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया था
- प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला.
- वर्ष 2014 में डुमराँव प्रखंड के नंदन गांव में हुआ था सोलर घोटाला.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: केरल में बाढ़ के कारण आई तबाही ने समस्त देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है. हर कोई अपने अपने तरीके से मदद को आगे आ रहा है. इसी क्रम में एक फैसले के दौरान व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने भी मानवीय पहल की है. प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश मिश्रा ने एक आरोपित को केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के नाम पर रिहा कर दिया.
दरअसल, वर्ष 2014 में डुमराँव प्रखंड के नंदन गांव में हुए सोलर घोटाले में आरोपी पंचायत सचिव शिवशंकर पांडेय के द्वारा अदालत द्वारा आरोप गठन की तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया था. जिसके बाद की अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पंचायत सचिव होने के कारण वह मामले में आरोप गठन के दिन उपस्थित नहीं हो सके थे. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को केरल बाढ़ राहत कोष में एक हज़ार रुपये की राशि जमा कर उसकी रसीद संलग्न करने को कहा. न्यायाधीश ने उन्हें 5 दिनों के भीतर यह कार्य करने की शर्त पर रिहा कर दिया.
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