वर्ष 2017 के बिजली विभाग मामले में अश्विनी चौबे को जमानत, ताज़ा मामले में कोई राहत नहीं ..
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय न्यायालय में पहुंचकर बंध पत्र भरा. हालांकि इसी मामले में उनके साथ आरोपित भाजपा जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए
- मामले में उपस्थित हुए भाजपा जिलाध्यक्ष.
- 3 दिन पूर्व ही मिल गई थी जमानत, आज भरा बंध पत्र.
बक्सर टॉप न्यूज़ बक्सर मार्च 2017 में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई मारपीट के बाद सड़क जाम कर विधि व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने के आरोप में अश्विनी चौबे की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के बाद उन्होंने मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय न्यायालय में पहुंचकर बंध पत्र भरा. हालांकि इसी मामले में उनके साथ आरोपित भाजपा जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.
इस बाबत जानकारी देते हुए अधिवक्ता रामकृष्ण चौबे ने बताया कि उक्त मामले में 3 दिन पूर्व ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने आज अपना बंद पत्र भरा. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इसी मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष को जमानत नहीं मिली है.
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