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पिता से मारपीट के आरोपी पुत्र को 3 साल की सजा ..

अभियुक्त कृष्णाब्रहम थाना क्षेत्र के चौकिया गांव का रहने वाला है. घटना मार्च 2013 को घटी थी. न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना में सूचक दयालु राय ने थाना को लिखित आवेदन दिया था

- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनाया फैसला.

- घर आई बहन के साथ की थी मारपीट, विरोध करने पर पिता को भी किया था घायल.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: पिता से मारपीट के आरोपी पुत्र को न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है. सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय की न्यायालय सोमवार को मारपीट मामले की सुनवाई की गई. न्यायालय ने अभियुक्त शिवकुमार राय के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया. इस मामले में न्यायाधीश सुमन कुमार सिंह ने उसे 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त कृष्णाब्रहम थाना क्षेत्र के चौकिया गांव का रहने वाला है. घटना मार्च 2013 को घटी थी. न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना में सूचक दयालु राय ने थाना को लिखित आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके प्रथम पुत्र शिवकुमार राय ने उनकी विवाहित पुत्री अर्थात अपनी बहन के साथ मारपीट की.  पुत्री अपने बीमार पिता से मिलने आई थी. इस बात का विरोध करने पर उसने उनके साथ भी मारपीट की. इस क्रम में उनकी उंगली टूट गई थी. न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.











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