आज नहीं किया यह काम तो गिरफ्तार होंगे अश्विनी चौबे, नहीं कर पाएंगे नामांकन ..
भाजपा कार्यकर्ताओं एवं बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 16 मार्च को कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 28 नामजद एवं 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में सांसद भी नामजद थे
- 2017 में हुई मारपीट की घटना में हैं नामजद.
- नजदीकी रिश्तेदारों से बंध पत्र दिलवाने का कोर्ट का है आदेश.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: भाजपा कोटे से बक्सर से एनडीए के उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं. हालात यही रहे तो शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और वह नामांकन भी नहीं कर पाए. दरअसल, 11 मार्च 2017 को विद्युत विभाग में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 16 मार्च को कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 28 नामजद एवं 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में सांसद भी नामजद थे.
न्यायालय ने अग्रिम जमानत की 10-10 हज़ार के मुचलके की याचिका को इस आशय पर स्वीकृत किया था कि बंध पत्र दाखिल करने में जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे. लेकिन मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में श्री चौबे दो स्वतंत्र जमानतदारों के साथ उपस्थित हुए ऐसे में न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उन्हें केवल एक दिन का प्रोविजनल बेल दिया तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि दूसरे दिन दो नजदीकी रिश्तेदारों से बेल बॉन्ड जमा करवा देंगे. ऐसे में उन्हें आज न्यायालय में उपस्थित होना ही होगा. अन्यथा उनकी जमानत रद्द हो जाएगी.
बताते चलें कि उक्त मामले में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए श्री चौबे पर भारतीय दंड विधान की धारा 353 के अलावे 147,148 एवं 290 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
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