31 दिसम्बर तक फिटनेस एवं परमिट नहीं कराने पर वाहनों के परिचालन पर लगेगी रोक ..
अन्यथा 1 जनवरी 2020 के पश्चात बिना परमिट फिटनेस प्रमाण पत्रों के चलने वाले वाहनों पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन जुर्माना करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियम अनुकूल परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी.
जानकारी देते परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक |
- अंतिम तिथि के बाद बाद होगा भारी जुर्माना.
- डीएम तथा डीटीओ के संयुक्त आदेश का जारी हुआ पत्र.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह तथा जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए बताया है कि, सभी व्यवसायिक वाहन 31 दिसंबर तक अपने वाहनों का परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र हाल हाल में बनवा ले अन्यथा 1 जनवरी 2020 के पश्चात बिना परमिट फिटनेस प्रमाण पत्रों के चलने वाले वाहनों पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन जुर्माना करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियम अनुकूल परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी.
वर्षों से खड़े वाहनों को हटाने का निर्देश:
समाहरणालय परिसर के समीप निर्वाचन शाखा के पास एक ट्रक तथा एक बस कई वर्षों से खड़ी है. ऐसे में जिला पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के संयुक्त आदेश से एक पत्र जारी कर यह बताया गया है कि उक्त वाहनों के मालिक शीघ्र ही परिवहन कार्यालय में पहुंचकर वाहनों के कागजात प्रदान करते हुए वाहनों को ले जाने की कृपा करें. अन्यथा वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बताया जा रहा है कि, जब्त दोनों वाहनों में ट्रक का नंबर यूपी 65 एच 531 तथा बस का नंबर ए एक्स के 186 है. दोनों गाड़ियां कई वर्षों से वहां पर खड़ी हैं.
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