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Buxar Top News: आरोपों की गंभीरता देखते हुए न्यायालय ने ठुकराई दवा व्यवसायियों की जमानत अर्जी ..



सभी एक ही मुकदमें में आरोपी हैं. बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा, झब्बू बाबू, शिवपूजन लाल, शशिकांत उपाध्याय उर्फ़ सरोज उपाध्याय व मनोज राय ने अपना पक्ष रखा. 
-  खटखटाना होगा हाईकोर्ट का दरवाजा.
- एडीजे प्रथम जितेंद्र कुमार दुबे कि न्यायालय ने सुनाया फैसला.

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: नकली दवा बेचने के आरोप में घिरे चार मुख्य दवा व्यवसायियों को अभी कुछ दिन और जेल की हवा खानी होगी.  सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.  जिसे एडीजे प्रथम जितेन्द्र कुमार दुबे ने खारिज कर दिया. न्यायिक सूत्रों के अनुसार अब इन सभी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करनी होगी. अब जिला स्तर पर इन्हें जमानत नहीं मिलेगी.दवा व्यवसाई चन्दन भारती, अभिषेक केशरी, प्रवीण अग्रवाल, दीपक अग्रवाल की जमानत याचिका एक साथ सुनवायी के लिए रखी गई थी. क्योंकि सभी एक ही मुकदमें में आरोपी हैं. बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा, झब्बू बाबू, शिवपूजन लाल, शशिकांत उपाध्याय उर्फ़ सरोज उपाध्याय व मनोज राय ने अपना पक्ष रखा. सरकारी अधिवक्ता नंदगोपाल प्रसाद ने अपना पक्ष रखा. जिसके बाद गंभीर आरोप को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई.

-  न्यायालय संवाददाता राघव पांडेय की रिपोर्ट

















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