Buxar Top News: जनवरी 2019 में 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा भी बन सकते हैं मतदाता, चलाया जाएगा विशेष अभियान, ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार्य..
सभी फॉर्म प्रखंड कार्यालय अनुमंडल कार्यालय तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है इसके अतिरिक्त बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceobihar.nic.in फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वहीं मतदाता अगर चाहे तो nvsp.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन.
- ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है उपलब्ध.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो रही है वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान एक सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है. इस दौरान नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने से लेकर उनका सत्यापन तक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
31 अक्टूबर तक प्राप्त किए जाएंगे दावा-आपत्ति फॉर्म, 31 नवंबर तक निष्पादन:
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह अभियान जिले में चलाया जा रहा है मतदाता सूची में अंकित डुप्लीकेट नामों को हटाये जाने के लिए एक सितंबर से 31 अक्टूबर 2018 तक प्राप्त दावा आपत्ति का निस्तारण 31 नवंबर को किया जाएगा. अनुपूरक मतदाता सूची का प्रकाशन 3 जनवरी 2019 तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को होगा.
7 और 28 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान:
बूथ लेवल एजेंटों का विशेष अभियान 7 और 28 अक्टूबर को चलाया जाएगा. कालेज के छात्र-छात्राओं का आह्वान करते हुए उन्होने कहा कि प्रजातंत्र में मताधिकार ही सबसे ताकतवर चीज होती है. इसलिए इसके महत्व को समझें और मतदाता बनकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.
जनवरी में 18 वर्ष पूरा करने वाले आवेदक बन सकते हैं मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर भी जुड़वा सकते हैं नाम:
उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 तक 18 वर्ष होने वाली है या उससे अधिक हो गई है और वे मतदाता नही बने हैं तो फार्म-6 पर अपना आवेदन पत्र (पासपोट साइज के रंगीन फोटोग्राफस, निवास, पते से सम्बन्धित साक्ष्य व जन्मतिथि प्रमाण की फोटो प्रति सहित) सम्बन्धित बीएलओ, प्रखंड कार्यालय अनुमंडल कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं. नये मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिये फार्म-6, विदेशो में रहने वाले भारतीय नागरिको के लिये फार्म-6ए, नाम हटाने व नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि को सही करने व फोटो सम्मिलित करने के लिये फार्म-8 तथा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरित करने हेतु फार्म-8ए जो समुचित हो दिनांक 01-सितम्बर से 31 अक्टूबर 18 तक दावे एवं आपत्तियां कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे. इस दौरान निर्वाचक नामावली निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी.
ऑनलाइन उपलब्ध हैं फॉर्म, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन:
उन्होंने बताया कि सभी फॉर्म प्रखंड कार्यालय अनुमंडल कार्यालय तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है इसके अतिरिक्त बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceobihar.nic.in फ्री डाउनलोड कर सकते हैं वहीं मतदाता अगर चाहे तो nvsp.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं.
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