हत्या के आरोपित पति-पत्नी को उम्र कैद की सज़ा
अनुसार 6 मार्च 08 को सुबह तकरीबन 8 बजे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चौसा(गड़ही) के निवासी कुंती देवी एवं रामनिवास सिंह कुशवाहा ने भूमि विवाद में पड़ोसी सिद्धनाथ सिंह कुशवाहा को मारपीट कर जख्मी कर दिया था. बाद में इलाज के दौरान मौत घायल सिद्धनाथ सिंह की मौत हो गयी.
- एक लाख का लगाया गया अर्थदंड.
- अर्थदंड नहीं देने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
बक्सर टॉप न्यूज़ बक्सर: त्वरित न्यायालय द्वीतीय के पीठासीन पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह के द्वारा भूमि विवाद में हत्या के मामले में आरोपित पति पत्नी को भादवि की धारा 302, 34, 341, 342 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही उन्हें एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जुर्माना नहीं दिए जाने की सूरत में 6 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
इस बाबत प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मार्च 08 को सुबह तकरीबन 8 बजे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चौसा(गड़ही) के निवासी कुंती देवी एवं रामनिवास सिंह कुशवाहा ने भूमि विवाद में पड़ोसी सिद्धनाथ सिंह कुशवाहा को मारपीट कर जख्मी कर दिया था. बाद में इलाज के दौरान मौत घायल सिद्धनाथ सिंह की मौत हो गयी.
मामले में संबंधित थाने में कांड संख्या 28/18 दर्ज कराया गया था. बाद में मामला त्वारित न्याय परिषद में लाया गया था. जिसमें सत्र वाद संख्या 27/09 दर्ज कराया गया था. न्यायालय बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विजय कुमार वर्मा मामले की पैरवी कर रहे थे, वहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता त्रिलोकी मोहन थे. न्यायालय ने अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही बहस को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया.
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