सहारा इंडिया ने समय पर नहीं दी परिपक्वता की राशि तो डुमराँव के उपभोक्ता ने सुब्रत राय के विरुद्ध दर्ज कराया परिवाद ..
वर्ष 2017 में परिपक्वता की तिथि के पश्चात सुदर्शन प्रसाद ने अपना दावा प्रस्तुत किया. बावजूद इसके लगातार डुमराँव शाखा के प्रबंधक तथा कर्मियों द्वारा बहानेबाजी की जाती रही. यही नहीं डुमराँव शाखा के प्रबंधक द्वारा उपभोक्ता पर परिपक्वता की राशि को पुनर्निवेश करने का भी दबाव दिया गया
2 साल के बाद भी नहीं मिली परिपक्वता की राशि.
- 17 लाख 50 हज़ार की क्षतिपूर्ति का किया गया है दावा.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: फिक्स डिपॉजिट की परिपक्वता तिथि के 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी भुगतान नहीं होने तथा बार-बार टालमटोल भरा रवैया अपनाने को लेकर उपभोक्ता सहारा इंडिया फाइनेंसियल लिमिटेड के प्रबंधन के विरुद्ध 17 लाख 50 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा उपभोक्ता न्यायालय में कर दिया है. इस बाबत जानकारी देते हुए अधिवक्ता विष्णु दत्त दिवेदी ने बताया कि अयोध्या सिंह गली डुमराँव के रहने वाले सुदर्शन प्रसाद ने वर्ष 2012 में सहारा इंडिया के डुमराँव शाखा से चार लाख 14 हज़ार 550 रुपये के दो फिक्स डिपॉजिट किए थे. जिसकी मैच्योरिटी 5 वर्ष पश्चात मिलनी थी. बताया गया था कि मेच्योरिटी के समय उपभोक्ता को 8 लाख 50 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. वर्ष 2017 में परिपक्वता की तिथि के पश्चात सुदर्शन प्रसाद ने अपना दावा प्रस्तुत किया. बावजूद इसके लगातार डुमराँव शाखा के प्रबंधक तथा कर्मियों द्वारा बहानेबाजी की जाती रही. यही नहीं डुमराँव शाखा के प्रबंधक द्वारा उपभोक्ता पर परिपक्वता की राशि को पुनर्निवेश करने का भी दबाव दिया गया. हालांकि, उपभोक्ता इसके लिए तैयार नहीं था.तकरीबन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जब उपभोक्ता को परिपक्वता की राशि प्राप्त नहीं हुई, तब उसने थक-हारकर सहारा इंडिया के डुमराँव शाखा के प्रबंधक तथा सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में वाद संख्या 05/2019 के माध्यम से परिवाद दायर किया है.
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