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पत्निहंता पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा ..

लोगो के बीच-बचाव से कुछ दिन मामला शांत रहा लेकिन वाद में पुनः दहेज में मोटर साइकिल की मांग करने लगे तथा दहेज न मिलने पर मनपुरा देवी को सभी अभियुक्त दिनांक 6 जुलाई 17 को शाम तकरीबन 5 बजे जलाकर मार दिया

- वर्ष 2017 में हुई थी दहेज में हत्या.

- त्वरित न्यायालय द्वीतीय द्वारा सुनाया गया फ़ैसला.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर:वर्ष 2017 में हुई दहेज में हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेंद्र सिंह की अदालत के द्वारा पति को भादवि की धारा 304 (B)/34 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गयी है. वहीं घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.

बता दें कि धनसोई थाना के दयालपुर के  रहने वाले सिपाही पासवान ने अपनी पुत्री मनपुरा कुमारी की शादी 2011 में इटाढ़ी थाना क्षेत्र के जमुऑव के अखिलेश पासवान के साथ की थी.शादी के बाद उसे दो लड़का व एक लड़की भी है.शादी के बाद से ही पति अखिलेश पासवान, पति का भाई अवधेश पासवान,ससुर विश्वनाथ पासवान,सास धनमुनिया देवी सभी एक साथ मिलकर मनपुरा देवी को प्रताड़ित करते थे साथ ही साथ मारपीट करते थे व तलाक देने की बात कहते थे. लेकिन ग्राम कचहरी व लोगो के बीच-बचाव से कुछ दिन मामला शांत रहा लेकिन वाद में पुनः दहेज में मोटर साइकिल की मांग करने लगे तथा दहेज न मिलने पर मनपुरा देवी को सभी अभियुक्त दिनांक 6 जुलाई 17 को शाम तकरीबन 5 बजे जलाकर मार दिया. इस घटना की जानकारी मिलने पर सिपाही पासवान अपनी बेटी के ससुराल गए तथा वहाँ की स्थिति को देखते हुए वो घटना को सत्य पाकर दिनांक 7 जुलाई 17 को लिखित आवेदन देकर अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी.

मामले के संबंधित थाने में  कांड संख्या 135/17 दर्ज कराया गया था. बाद में मामला त्वारित न्याय परिषद में लाया गया था। जिसमें सत्र वाद संख्या 278/17 दर्ज कराया गया था.

शुक्रवार को हुई न्यायिक कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता त्रिलोकी मोहन व राम कृष्णा चौबे मौजूद रहे. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से शशिकांत उपाध्याय ने मामले की पैरवी की.

न्यायालय सवांददाता राघव पाण्डेय की रिपोर्ट











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