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बिना अनुमति चुनावी पोस्टर लगाए जाने पर गृह स्वामी सहित उम्मीदवार पर भी होगी कार्रवाई ..

बैनर अथवा पोस्टर लगाए जाने के लिए लिखित तौर पर गृहस्वामी अथवा वाहन स्वामी से अनुमति लेनी होगी. वहीं अगर गृह स्वामी स्वयं बैनर पोस्टर लगवा रहा है तो भी उसे प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी

- आदर्श आचार संहिता लागू होते हैं हटा दिए जाएंगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग

- एक साथ नहीं चल सकेंगे 10 से अधिक वाहनों के काफिले.


बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी बिगुल बज जाएगा. जिसके बाद विभिन्न तरह के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों से सभी प्रकार सरकारी योजनाओं से संबंधित पोस्टर तथा होर्डिंग हटा दिए जाएंगे. इसके पश्चात अगले 48 घंटे में सार्वजनिक जगहों से भी राजनीतिक तथा सरकारी प्रचार संबंधित पोस्टर हटाए जाएंगे, वहीं 72 घंटे के भीतर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि किसी भी निजी भवन पर कोई ऐसा पोस्टर अथवा बैनर ना हो जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव का प्रचार प्रतीत हो रहा हो.

70 लाख रुपये होगी खर्च की अधिकतम सीमा:

इस संदर्भ मीडिया कार्यशाला में जानकारी देते हुए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभात कुमार ने बताया कि चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इस दौरान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही पर चुनावी खर्च की गणना होगी. भले ही कोई सुविधा चुनाव के दौरान मुफ्त में ली गई हो लेकिन उसे भी व्यय के रूप में देखा जाएगा. चुनाव प्रचार के दौरान 10 से अधिक वाहनों का काफिला एक साथ नहीं चल सकेगा 10 वाहनों में मोटरसाइकिल भी शामिल होंगे. हालांकि, 200 मीटर की दूरी पर पुनः 10 गाड़ियों का काफिला चल सकता है.

बगैर अनुमति के नहीं लगाए जा सकेंगे बैनर- पोस्टर:

किसी भी वाहन अथवा मकान पर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे. बैनर अथवा पोस्टर लगाए जाने के लिए लिखित तौर पर गृहस्वामी अथवा वाहन स्वामी से अनुमति लेनी होगी. वहीं अगर गृह स्वामी स्वयं बैनर पोस्टर लगवा रहा है तो भी उसे प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वाहन अथवा गृहस्वामी के साथ-साथ उम्मीदवार के विरुद्ध भी संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कारवाई की जाएगी. जिस मकान में कार्यालय खोला गया है वहां केवल एक झंडा लगाया जा सकेगा.

रोड शो में नहीं होगा बच्चों तथा जानवरों का प्रदर्शन:

प्रशासन के द्वारा बताया गया के अनुमति के बाद ही रोड से निकाले जा सकेंगे तथा रोड शो के दौरान जानवरों अथवा बच्चों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. रोड शो के दौरान पूरी सड़क का अतिक्रमण भी नहीं किया जा सकेगा. बल्कि, सड़क के एक किनारे ही रोड शो का काफिला चल सकेगा. दूसरा किनारा बिल्कुल साफ रखना होगा जिससे कि अन्य वाहनों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो.

केवल चार व्यक्तियों के साथ ही नामांकन को जा सकेंगे उम्मीदवार:

उन्होंने बताया कि नामांकन के दिन 100 मीटर पहले ही सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, वहीं वाहनों के काफिले में केवल 3 गाड़ियां ही शामिल होंगी नामांकन केंद्र के अंदर उम्मीदवार के साथ केवल चार अन्य व्यक्ति जा सकेंगे.

कार्यशाला में सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार के साथ साथ अजीत कुमार कमल किशोर संजीव वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे.











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