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स्कूलों के समीप बेची तम्बाकू या सार्वजनिक जगह पर उड़ाया धुआं उड़ाया तो खैर नहीं ..

सप्ताह में कम से कम दो या एक बार छापामारी करने, वरीय अधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने संबंधित अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सुपुर्द करने का आदेश दिया है. इसके अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रतिवेदन देने, अनुमंडल पदाधिकारियों को अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता के साथ बैठक करने एवं छापामारी करने तथा जिला स्तर पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

- सरकार के सख्त रवैये के आलोक में जिला प्रशासन भी सख्त.
- हर स्तर पर गठित की गई है छापेमारी टीम.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: धूम्रपान की लत पालने वालों के लिए बुरी खबर है. अब अगर सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान किया तो खैर नहीं है. उसके एवज में जुर्माना भरना पड़ सकता है. धूमपान के खिलाफ सरकार के सख्त रवैये के आलोक में जिला प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाया है. इसके तहत स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने इसके लिए जिला से लेकर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर छापामार दस्ता का गठन कर दिया है. साथ ही, उन्हें तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है.

जिलाधिकारी ने हर दल को सप्ताह में कम से कम दो या एक बार छापामारी करने, वरीय अधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने संबंधित अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सुपुर्द करने का आदेश दिया है. इसके अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रतिवेदन देने, अनुमंडल पदाधिकारियों को अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता के साथ बैठक करने एवं छापामारी करने तथा जिला स्तर पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा है कि जिला स्तर पर जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण को छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर छापामारी की प्रक्रिया को अंजाम देने का निर्देश दिया गया है.

जिलास्तरीय टीम के अध्यक्ष होंगे आरक्षी उपाधीक्षक:

इसके तहत गठित जिला स्तरीय टीम में आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि, अधीक्षक सदर अस्पताल को सदस्य, जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण को समन्वय सदस्य तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, अनुज्ञापन पदाधिकारी-सहायक औषधि नियंत्रक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, श्रम अधीक्षक एवं संबंधित थानाध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है.

अनुमंडल स्तरीय टीम में अध्यक्ष समेत 8 सदस्य शामिल: 

इसके अंतर्गत गठित अनुमंडल स्तरीय छापामारी टीम में अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं. वहीं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडल मुख्यालय को समन्वयक सदस्य तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित औषधि नियंत्रक तथा संबंधित थानाध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है.

बीडीओ के नेतृत्व में काम करेगा प्रखंड स्तरीय दस्ता:

छापामार दल का प्रखंड स्तरीय दस्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा. इस दस्ता के अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा समन्वय सदस्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे. वहीं, अन्य सदस्यों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक तथा संबंधित थानाध्यक्ष शामिल हैं

पकड़े गए तो क्या होगी कार्रवाई:

इसके तहत छापामार दस्ता द्वारा पकड़े जाने पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा. स्वामी, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए सार्वजनिक स्थानों में अपराध की संख्या के बराबर जुर्माना देना होगा. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर पहले अपराध पर एक हजार या दो वर्ष की सजा तथा दूसरे अपराध पर 5 हजार रुपये का जुर्माना अथवा 5 वर्ष की सजा होगी. नाबालिगों को अथवा उनके द्वारा और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी 200 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा.









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