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प्रशासन की पहल पर रोका गया बाल विवाह का अपराध ..

इस विषय में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि पांडेय पट्टी में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री का बाल विवाह कराया जा रहा है. इस सूचना के आलोक में उक्त व्यक्ति के घर में छापेमारी की गई तथा मामला सत्य पाए जाने पर बाल विवाह को रुकवा दिया गया

- सदर प्रखंड के पांडेय पट्टी में हो रहा था बाल-विवाह

- बीडीओ ने भरवाया शपथ पत्र, कहा- 18 से पहले नहीं हो शादी.



बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बाल-विवाह एक कानूनी अपराध होने के साथ ही कम उम्र के बच्चों के शारीरिक विकास का अवरोध पैदा करता है. जिससे नवविवाहित जोड़ेकी जान भी जा सकती है. बाल-विवाह के विरुद्ध सख्त कानून भी बना है जिसके तहत 18 से कम उम्र में लड़की तथा 21 से कम उम्र में लड़के का विवाह नहीं कर सकते हैं. सोमवार को सदर प्रखंड के पांडे पट्टी पंचायत के पांडेयपट्टी गांव में बाल विवाह की कोशिश को प्रखंड विकास पदाधिकारी की पहल पर नाकाम कर दिया गया. इस विषय में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि पांडेय पट्टी में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री का बाल विवाह कराया जा रहा है. इस सूचना के आलोक में उक्त व्यक्ति के घर में छापेमारी की गई तथा मामला सत्य पाए जाने पर बाल विवाह को रुकवा दिया गया. बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति के बेटी की बारात सोमवार को ही आने वाली थी लेकिन इसके पूर्व ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. बीडीओ ने बताया कि बच्ची के परिजनों शपथ पत्र लिया गया है कि वे बेटी का बाल विवाह नहीं करेंगे. बीडीओ ने बताया कि इस दौरान उनके साथ पंचायत के मुखिया तथा सरपंच प्रतिनिधि संजय तिवारी भी मौजूद थे.









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