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निजी नर्सिंग होम संचालिका को न्यायालय से मिली राहत ..

कोइरपुरवा मोहल्ले में पूजा स्वास्थ्य केंद्र नामक निजी नर्सिंग होम की संचालिका गीता कुमारी के आवेदन के आलोक में स्वास्थ्य केंद्र भवन के सील कमरों को 24 घंटे के अंदर खोलते हुए उनके जप्त सामानों को उन्हें वापस करने का आदेश दिया गया है.

- बिना निबंधन नर्सिंग होम संचालन का लगा था आरोप
- न्यायालय के सामने दी दलील, केवल अर्थ दण्ड के लायक था अपराध.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के आदेशानुसार नगर थाना क्षेत्र के कोइरपुरवा मोहल्ले में पूजा स्वास्थ्य केंद्र नामक निजी नर्सिंग होम की संचालिका गीता कुमारी के आवेदन के आलोक में स्वास्थ्य केंद्र भवन के सील कमरों को 24 घंटे के अंदर खोलते हुए उनके जप्त सामानों को उन्हें वापस करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, समय सीमा की मियाद खत्म हो गई है. इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा बताया गया है कि अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद यह फैसला लिया गया कि गीता कुमारी पर लगाए गए सभी आरोप जुर्माने के लायक हैं. इसलिए उनसे जुर्माना वसूल उन्हें उनके सामान वापस कर दिए जाए. इस मामले में गीता कुमारी को पूर्व में ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

पाठकों को बता दें कि पिछले दिनों बिना निबंधन के नर्सिंग होम चलाने के आरोप में सिविल सर्जन तथा अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में नर्सिंग होम में छापेमारी की गई थी. जहां स्वास्थ्य केंद्र के पांच कमरों को सील करते हुए वहां से प्राप्त सभी सामानों को भी जप्त कर लिया गया था.









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