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बिना निबंधन सरकारी वाहनों के परिचालन पर विभाग सख्त, 1 से 10 अगस्त तक का दिया समय ..

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के कोई भी वाहन एजेंसी से नहीं निकलेगी. बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी विभाग भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. जिससे कि विभाग को राजस्व की क्षति भी हो रही है.

- सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद हरकत में आया विभाग.
- 1 अगस्त से 10 अगस्त तक परिवहन कार्यालय में लगाया जाएगा कैंप

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: बिना निबंधन के सड़कों पर चल रही सरकारी वाहनों पर अब परिवहन विभाग की नजरें टेढ़ी हो गई हैं. विभाग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इन वाहनों का निबंधन करा लिया जाए. विभाग के निर्देश पर वाहनों के निबंधन के लिए आगामी 1 से होकर 10 अगस्त तक जिला परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा. जहां बगैर निबंधन के चल रहे वाहनों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.

परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक,  कार्यपालक पदाधिकारी और परिवहन पदाधिकारी को इस आशय का पत्र जारी किया है. जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक ने बताया कि बहुत सारे सरकारी वाहन बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं. ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के कोई भी वाहन एजेंसी से नहीं निकलेगी. बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारी विभाग भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. जिससे कि विभाग को राजस्व की क्षति भी हो रही है. हालांकि, इस संदर्भ में उनका कहना यह है कि विलंब होने के कारण लगने वाले अर्थदंड की गणना नहीं होने से यह देरी हो रही है. ऐसे में ऐसे विभागों को एक मौका देते हुए आगामी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक लगाए जा रहे कैंप में पहुंचकर वाहनों का निबंधन कराया जा सकता है. देरी के कारण लगने वाले अर्थ दंड की गणना भी मौके पर ही कर दी जाएगी साथ ही वाहनों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आवंटित कर दिया जाएगा.








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