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इस्लाम मियां हत्याकांड के आरोपी चंदन मिश्रा व सुमित गुप्ता साक्ष्य के आभाव में बरी ..

मामले में मृतक की पत्नी शबाना बेगम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन, पुलिस मुकदमे में आरोप को साबित करने के लिए साक्ष्य कोर्ट में पेश नही कर पाई. जिससे कोर्ट ने अभियुक्तों को मुकदमे से बरी कर दिया. 

- व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की न्यायालय में आया फैसला.
- 2015 में हुई थी इस्लाम मियां की हत्या.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की न्यायालय में शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई. इसने कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुख्यात चंदन मिश्रा व सुमित गुप्ता को मुकदमे से बरी कर दिया. 

इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक घटना 2015 में घटी थी, जब नया भोजपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में इस्लाम मियां की गोली मार कर हत्या की गई थी. हालांकि, व्यवसायी राजेन्द्र केसरी की हत्या में उम्र कैद की सजा भुगत रहे चंदन को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी.

इस सम्बंध में अधिवक्ता अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी शबाना बेगम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन, पुलिस मुकदमे में आरोप को साबित करने के लिए साक्ष्य कोर्ट में पेश नही कर पाई. जिससे कोर्ट ने अभियुक्तों को मुकदमे से बरी कर दिया. सुमित गुप्ता वाराणसी के मडुआडीह का निवासी है.













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