बालू ढुलाई के कार्यों में 14 पहियों के ट्रकों के परिचालन पर रोक ..
बालू के उठाव तथा परिवहन में 14 से अधिक चक्कों को वाले ट्रकों के उपयोग को रोकने के साथ-साथ ट्रकों में लकड़ी का पट्टा लगाकर या किसी अन्य तरीके से लदान क्षमता को बढ़ाए जाने से भी रोकना है.
- ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग सख्त.
- 3 मार्च तक आदेश के अनुपालन का निर्देश
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: राज्य सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 18 फरवरी को जारी एक आदेश के मुताबिक राज्य के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में ओवरलोडिंग रोकने हेतु बालू के परिवहन के लिए 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रकों का उपयोग पूर्णत: बंद किए जाने का निर्देश दिया है. परिवहन विभाग के उप सचिव के द्वारा निर्गत पत्र में सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि, बालू के उठाव तथा परिवहन में 14 से अधिक चक्कों को वाले ट्रकों के उपयोग को रोकने के साथ-साथ ट्रकों में लकड़ी का पट्टा लगाकर या किसी अन्य तरीके से लदान क्षमता को बढ़ाए जाने से भी रोकना है.
इस संदर्भ में उन्होंने सभी परिवहन पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि, वह अपने जिले के वाहन स्वामियों के साथ बैठक तथा समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश का अनुपालन आगामी 5 मार्च तक निश्चित रूप से करा दें. यही नहीं इसके बाद भी नियमित रूप से अनुश्रवण को सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ परिवहन विभाग के पदाधिकारियों तथा यातायात पुलिस के माध्यम से इसका कठोरतम अनुपालन भी सुनिश्चित कराने की बात उन्होंने कही है. उन्होंने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि, मोटरयान अधिनियम के नियमों के अंतर्गत इन सभी कारवाइयों नियमित रूप से किया जाए.
बता दें कि जिले के विभिन्न मार्गों पर ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही नियमित रूप से चलते रहती है. विगत दिनों में परिवहन विभाग द्वारा औचक जांच अभियान चलाए जाने के बाद कुछ हद तक ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन में रोक तो लगी है लेकिन, सूत्रों की माने तो अभी भी सड़कों पर ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक बेरोकटोक देखने को मिल जाते हैं. बताया जा रहा है कि, ओवरलोडिंग के कारण सड़कें भी असमय खराब हो जाती हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि, परिवहन विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से सड़कों की सेहत के साथ-साथ बालू के अवैध कारोबार को रोकने में भी सफल होगा.
कहते हैं अधिकारी:
ओवरलोडिंग पर क्षमता से अधिक लादे गए बालू अथवा अन्य सामग्रियों के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना किए जाने का प्रावधान है वहीं, वाहनों में लगाए गए एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह को भी हटाना है. इसके अतिरिक्त प्राप्त विभागीय आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा.
मनोज कुमार रजक,
जिला परिवहन पदाधिकारी
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