कोरोना इफ़ेक्ट: बक्सर में आज से बंद होंगे मॉल और जिम, हाथ धोने के बाद ही मिलेगी रेस्टोरेन्ट में इंट्री ..
इसके साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि, वह जिले के सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को निर्देशित किया गया है कि, वह इस आदेश का हर हाल में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें.
- बक्सर में तत्काल प्रभाव से शॉपिंग मॉल, जिम खोलने पर रोक.
- विवाह को छोड़कर हर तरह के सार्वजनिक समारोहों पर भी प्रतिबंध.
- बड़ी दुकानों और रेस्तरां को दिन में दो बार करना होगा डिस्इंफेक्ट
- हाथ साफ करने के बाद ही किसी को मिलेगी 'एंट्री'.
- अनुमंडल कार्यालय समेत विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर बनाएं गए हैं हैंड वॉश पॉइंट.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: सरकार के आदेश पर जिले के सभी जिम और शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. अब राज्य में 'बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020' लागू हो गया है. बिहार सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि राज्य के सभी सार्वजनिक समारोहों को रोक दिया जाए. इसमें सिर्फ शादियों को छूट दी गई है. उसमें भी एक साथ 50 से कम लोग ही वहाँ मौजूद रहेंगे.
इस बाबत बक्सर में जिलाधिकारी अमन समीर के निर्देशानुसार जारी आदेश के मुताबिक आदेश के मुताबिक, 31 मार्च तक सभी शॉपिंग मॉल्स, स्पॉ, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. दुकानों और रेस्तरां को हर दिन दो बार डिस्इंफेक्ट किया जाए. उसके साथ ही दुकानों के बाहर ही हैंड सैनिटाइजर आवश्यक रूप से रखा जाना है. जिससे हाथ धोने के बाद ही कोई भी व्यक्ति दुकानों के अंदर प्रवेश कर सकता है. इसके साथ ही एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को इंट्री नहीं मिलेगी. उधर, अनुमंडल कार्यालय समेत कई सार्वजनिक जगहों पर हैंडवाश पॉइंट बनाए गए हैं.
जिला अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रति जारी आदेश में बताया गया है कि, जिले में कहीं भी अगर कोरोना का संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो सिविल सर्जन को 3 घंटे के अंदर इसकी सूचना दी जानी चाहिए. इसके साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि, वह जिले के सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को निर्देशित किया गया है कि, वह इस आदेश का हर हाल में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें.
‘बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020’ के तहत जिलाधिकारियों को कई अहम शक्तियां दी गई हैं. अब कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो जेल भी हो सकती है. अगर किसी को कोरोना वायरस संक्रमण है और वह जांच से भागता है या आइसोलेशन सेंटर नहीं जाता तो उसपर इस एक्ट की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. नए प्रावधान को ठीक से लागू कराने के लिए राज्य के सभी अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर पर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी.
देशभर में फैल रहा कोरोना:
अब तक देश के 16 राज्यों से कोरोना वायरस के 151 कंफर्म केसेज सामने आए हैं. पीड़ितों में 25 विदेशी नागरिक हैं. इनमें दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. कई राज्यों की सरकारों ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज, मॉल्स को बंद कर दिया है. लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके.
दूसरी तरफ, केंद्र ने बुधवार को जानकारी दी कि 17 मार्च तक देश में 59,587 बेड की क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की जा चुकी हैं. इसमें से 11,934 बेड केंद्र सरकार और 26,253 बेड राज्य सरकार और 21,500 बेड हज फसिलिटी में तैयार किए गए हैं.
विदेश में 276 भारतीय भी इंफेक्टेड:
वहीं, विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि विदेश में 276 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. इनमें सबसे ज्यादा 255 भारतीय ईरान में ही संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. इनके अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 12, इटली में 5, हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक-एक भारतीय इस गंभीर वायरस से संक्रमित हैं.
इस वक्त, CBSE की परीक्षाएं चल रही हैं. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए CBSE ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बोर्ड ने कहा कि स्टूडेंट्स के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी होनी चाहिए. जिस भी स्टूडेंट को सर्दी की शिकायत हो, उसे मास्क दिया जाना चाहिए.
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