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Buxar Top News: छह वर्ष बाद आया मारपीट के मुकदमे का फैसला, सात में से पांच आरोपियों को मिली सज़ा, अन्य को चेतावनी देकर किया दोषमुक्त ..

चार आरोपियों को पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना तथा दो आरोपियों की उम्र 20 से 25 के बीच होने के कारण न्यायालय ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती नहीं दुहराए जाने की चेतावनी देते हुए दोष मुक्त कर दिया.


  • -    वर्ष 2012 में ब्रम्हपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला.
  • -    न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना नहीं देने पर्भाद्हाई जाएगी सज़ा.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: मारपीट के एक मामले में व्यवहार न्यायालय में एडीजे-6 उदय कुमार उपाध्याय की अदालत में मारपीट के एक मामले में आरोपी सात लोगों में पांच को सजा सुनाई गयी वहीँ न्यायालय ने दो आरोपियों की कम उम्र को देखते हुए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र बसवर गाँव में 26 जुलाई 2012 को दो पक्षों के आपसी विवाद में हुए मारपीट में गाँव के ही रहने वाले अनिल पासवान समेत अन्य सात को आरोपी बनांते हुए ब्रम्हपुर थाने में काण्ड संख्या 206/12 के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई जिसमें अनिल पासवान को एक वर्ष की कैद तथा एक हज़ार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश जारी किया. दूसरी तरफ अन्य चार आरोपियों को पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना तथादो आरोपियों की उम्र 20 से 25 के बीच होने के कारण न्यायालय ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती नहीं दुहराए जाने की चेतावनी देते हुए दोष मुक्त कर दिया.















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