सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा पॉलिथीन के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चला वसूला जुर्माना ..
एसडीएम ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का विपणन तथा प्रयोग निषिद्ध है. इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.
- प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर 4800 का जुर्माना, तम्बाकू बिक्री पर 600 का अर्थदंड.
- जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई थी कमेटी.
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं पॉलिथीन बैग के उपयोग को लेकर दुकानदारों के ऊपर अर्थदंड लगाया. इस बाबत जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आज के इस अभियान में नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक दंडाधिकारी ने नगर में तकरीबन डेढ़ सौ से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल के आरोप में तकरीबन 16 दुकानों के संचालकों से तकरीबन 4800 रुपये का जुर्माना वसूला वहीं सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू बेचते हुए पाए जाने पर तीन दुकानदारों से 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया. एसडीएम ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का विपणन तथा प्रयोग निषिद्ध है. इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.
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