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Buxar Top News: दहेज प्रताड़ना: पत्नी मानने से भी किया था इनकार, न्यायालय ने आरोपित पति को सुनाई 2 साल की सजा, लगाया जुर्माना ..



दोनों के बीच प्यार हो गया तथा दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी कर ली. शादी के कुछ समय बाद ही भनमुनि को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. मामले को लेकर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया. 

- न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला.
- दोनों ने किया था प्रेम विवाह, दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले  एक पति के विरुद्ध दायर  परिवार  के आलोक में  फैसला सुनाते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम राजेश कुमार सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई है. यही नहीं उस पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले में यह भी कहा गया है कि जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर एक महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ सकती है. 

मामले में न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले के सरना गांव की रहने वाली भनमुनि देवी बचपन से ही अपने नाना के घर राजपुर थाना के कन्हेरी गांव पर रहती थी. इसी बीच उसकी मुलाकात मोहम्मद सबदर नामक युवक से हो गई. दोनों के बीच प्यार हो गया तथा दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी कर ली. शादी के कुछ समय बाद ही भनमुनि को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. मामले को लेकर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया. हालांकि, इस दौरान आरोपित पति यह कह के बचने की कोशिश में लग गया कि वह मुस्लिम है तथा मंदिर में शादी कैसे कर सकता है. लेकिन महिला ने कोर्ट में विवाह का प्रमाण पत्र दे दिया. 

कोर्ट के इस फैसले से जहां एक और विवाहिता को न्याय मिला है वहीं दूसरी तरफ दहेज लोभी पति को भी उसके कर्मों की सजा मिल गई है. हालांकि, एक प्रश्न अभी भी सामने है कि क्या इस सजा के बाद दोनों की वैवाहिक जिंदगी फिर से पटरी पर लौट पाएगी?


















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