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Buxar Top News: बड़ी ख़बर: रंजीत राय हत्याकांड में लंगा यादव दोषी करार ..



मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुरेश यादव उर्फ लंगा यादव को हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. बताया गया कि सज़ा का 31 अगस्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी.

- 1 नवंबर 2011 को हुए हत्याकांड में आया फैसला.
- साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपियों को किया गया बरी.

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर: चर्चित राइस मिलर एवं होटल व्यवसाय  रंजीत राय की हत्या के आरोपी पूर्व मुखिया सुरेश कुमार यादव उर्फ लंगा यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुमन कुमार सिंह की अदालत के द्वारा दोषी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड के अन्य दस आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है।

लंगा यादव समेत 10 लोगों को बनाया गया था हत्याकांड का आरोपी:

पाठकों को बता दें कि 1 नवंबर 2011 को राइस मिलर सह होटल संचालक रंजीत राय की हत्या गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  हत्या में मुख्य आरोपी लंगा यादव के अतिरिक्त अन्य दस लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुरेश यादव उर्फ लंगा यादव को हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. बताया गया कि सज़ा का 31 अगस्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी.

उत्सुकतावश न्यायालय में लगी रही लोगों की भीड़, दोषी करार दिए जाने के साथ ही उतरे समर्थकों के चेहरे:

मामले में जैसे ही न्यायालय द्वारा लंगा यादव को दोषी करार दिया गया बाहर खड़े उनके समर्थकों के बीच मायूसी का माहौल कायम हो गया तथा उनके चेहरे उतर गए. दूसरी तरफ रंजीत राय के पक्षकारों के बीच खुशी का माहौल कायम हो गया. उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय द्वारा हत्यारोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी.


















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